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इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, हर टूटती शादी को आपराधिक मामला न बनाएं; दहेज उत्पीड़न की FIR रद्द

  उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों और दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए
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    उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों और दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि हर असफल या तनावपूर्ण शादी को आपराधिक मुकदमे में नहीं बदलना चाहिए। अदालत ने एक मामले की सुनवाई के बाद पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न तथा अन्य गंभीर आरोपों वाली प्राथमिकी (FIR) को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक संबंध टूटने की स्थिति में आपराधिक कानून का इस्तेमाल बदले की भावना से या दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

     

    यह फैसला ऐसे समय आया है, जब वैवाहिक विवादों में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और आपराधिक शिकायतों को लेकर कानूनी बहस होती रहती है। अदालत ने अपने निर्णय में इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को दहेज और घरेलू हिंसा से सुरक्षा देना बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि आपराधिक मामलों में लगाए गए आरोपों का कानूनी आधार और उपलब्ध तथ्यों के साथ उनका संबंध स्पष्ट हो।

     

    मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, याचिकाकर्ता गौरव जैन और उनके परिवार के सदस्यों ने आगरा के हरिपर्वत थाने में दर्ज FIR को चुनौती दी थी। शिकायत में पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की अतिरिक्त मांग, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना तथा जान से मारने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।

     

    मामले के उपलब्ध विवरण के मुताबिक, दंपती की शादी 12 नवंबर 2024 को हुई थी। शादी के लगभग ढाई महीने बाद, 3 फरवरी 2025 को पत्नी अपने मायके चली गई। इसके बाद पति ने 3 मई 2025 को पारिवारिक न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की। लगभग दो महीने बाद, 30 जून 2025 को पत्नी की ओर से पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई।

     

    शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पत्नी से अतिरिक्त दहेज की मांग की गई, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया गया, खाना नहीं दिया गया, धमकियां दी गईं और उसका स्त्रीधन भी वापस नहीं किया गया। शिकायत में गला दबाकर जान से मारने की कोशिश किए जाने का आरोप भी शामिल था। ये सभी शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप थे, जिनकी कानूनी स्थिति पर अदालत ने मामले के रिकॉर्ड के आधार पर विचार किया।

     

    हाईकोर्ट ने FIR और संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए पाया कि आरोपों में कथित घटनाओं और प्रत्येक आरोपी की भूमिका का पर्याप्त स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था। अदालत के सामने यह सवाल था कि क्या शिकायत में दर्ज तथ्यों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही जारी रखना उचित होगा। न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता के साथ-साथ उनके विवरण और उपलब्ध रिकॉर्ड पर भी ध्यान दिया।

     

    अदालत की टिप्पणी का प्रमुख आधार यह था कि केवल विवाह टूट जाने या पति-पत्नी के बीच मतभेद पैदा होने से आपराधिक मुकदमा चलाने का औचित्य अपने आप स्थापित नहीं हो जाता। शिकायत में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कथित घटना कब हुई, किस व्यक्ति ने क्या किया और आरोप किन परिस्थितियों में लगाए गए। अदालत ने माना कि सामान्य और सामूहिक आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को लंबी आपराधिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है, जब मामला कानून के आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता।

     

    हालांकि, इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। अदालत की टिप्पणी का आशय वैवाहिक असहमति और दंडनीय अपराध के बीच अंतर स्पष्ट करना है। यदि किसी मामले में दहेज की मांग, हिंसा या उत्पीड़न के पर्याप्त तथ्य और साक्ष्य मौजूद हों, तो कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। केवल तलाक की अर्जी के बाद शिकायत दर्ज होने से उसे अपने आप झूठा नहीं माना जा सकता; प्रत्येक मामले का आकलन उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना जरूरी है।

     

    हाईकोर्ट ने FIR और उससे जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्णय से पति-पत्नी के बीच चल रही वैवाहिक कार्यवाही के गुण-दोष पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया गया है। दोनों पक्ष संबंधित पारिवारिक न्यायालय में कानून के तहत उपलब्ध उपाय अपना सकते हैं।

     

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