Last updated: August 15th, 2026 at 08:04 pm

दिनारा प्रखंड के जोगिया गांव में मजदूर की हत्या के बाद बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विक्रमगंज अनुमंडल प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करने का फैसला लिया है। यह आदेश 16 अगस्त से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
पांच या उससे अधिक लोगों के जुटने पर रोक
धारा 163 लागू होने के बाद प्रभावित क्षेत्र में एक जगह पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी तरह की सभा, जुलूस, धरना या विरोध प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने लोगों से आदेश का पालन करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है।
पुलिस बल की बढ़ाई गई तैनाती
हत्याकांड के बाद अलग-अलग संगठनों और लोगों के जुटने की सूचना को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। बिक्रमगंज के डीएसपी सिंधु शेखर सिंह के अनुसार, संवेदनशील इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
पुलिस प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्र में आने-जाने वालों की भी निगरानी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता इलाके में शांति कायम रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना है।
प्रशासन की स्थिति पर लगातार नजर
जोगिया गांव और आसपास के इलाकों में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी हालात की निगरानी कर रहे हैं। धारा 163 के प्रभावी रहने तक बिना अनुमति किसी भी सामूहिक गतिविधि पर रोक जारी रहेगी। प्रशासन की ओर से आगे की स्थिति के आधार पर प्रतिबंधों को लेकर निर्णय लिया जाएगा।
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