Last updated: September 21st, 2025 at 03:09 am

रोहतास, 20 सितंबर 2025:
आगामी विधान सभा निर्वाचन-2025 को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज दिनांक 20.09.2025 को Screening Committee की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी, रोहतास एवं पुलिस अधीक्षक, रोहतास ने की।
बैठक में सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख हैं:
शस्त्र सत्यापन का विवरण:
प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा, रोहतास ने बताया कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों का सत्यापन क्रमशः दिनांक 12.07.2025 से 12.08.2025, 27.08.2025 से 10.09.2025 तथा 11.09.2025 से 17.09.2025 तक किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर कुल 45 अनुज्ञप्तिधारियों की मृत्युपरांत शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ रद्द करने एवं उनके शस्त्र जमा कराने का आदेश अनुज्ञापन प्राधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी महोदया द्वारा दिया गया।
असत्यापित शस्त्रों पर कार्रवाई:
जो अनुज्ञप्तिधारी भौतिक सत्यापन नहीं कराएंगे, उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम-1959 के नियम 17 के तहत निलंबित की जाएगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे असत्यापित शस्त्रों की सूची दिनांक 25.09.2025 तक जिला शस्त्र शाखा को उपलब्ध कराएँ, ताकि निलंबन की कार्रवाई समय पर पूरी हो सके।
बाहरी राज्य से लाए गए शस्त्र:
जिला शस्त्र शाखा ने यह भी बताया कि सरकार के उप सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी का शस्त्र राज्य के बाहर जैसे नागालैण्ड, जम्मू-कश्मीर या अन्य राज्यों से निर्गत है और वह इस जिले के बाह्य पंजी में दर्ज नहीं है या पंजीकरण प्रक्रिया में है, तो ऐसे शस्त्रों को वैध शस्त्रागार या नजदीकी थाना के मालखाने में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
बैठक में यह भी आश्वासन दिया गया कि निर्वाचन क्षेत्र में कठोर निगरानी और शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि मतदान उत्सव पूरे जिला में सुरक्षित और निर्भीक रूप से सम्पन्न हो सके।
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