Last updated: October 25th, 2025 at 02:09 am

सासाराम। वरीय पदाधिकारी जिला निर्वाचन व्यय कोषांग सह उप विकास आयुक्त, रोहतास की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में शुक्रवार को जिला निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, अभिकर्ता एवं निर्दलीय प्रत्याशी/अभिकर्ता के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निर्वाचन व्यय संधारण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई।
डीडीसी ने बताया कि चुनाव के दौरान किए जाने वाले समस्त व्ययों का संधारण पारदर्शिता के साथ किया जाना अनिवार्य है। प्रतिभागियों को Shadow Observation Register एवं Folder of Evidence के रख-रखाव से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट व केबल मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले प्रचार-प्रसार तथा हेलीकॉप्टर से स्टार प्रचारकों की यात्रा व्यय के लेखांकन की प्रक्रिया समझाई गई।
अभ्यर्थियों को बताया गया कि चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। व्यय पंजी के विभिन्न भाग A, B एवं C के संधारण की विधि से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि सभी प्रकार के खर्चे बैंकों के माध्यम से किए जाएंगे। चुनाव अवधि के दौरान खर्च की जाने वाली राशि सर्वप्रथम बैंक में जमा की जाएगी तथा उसका भुगतान चेक या ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
निर्देश दिया गया कि किसी एकल व्यक्ति को नकद में अधिकतम दस हजार रुपये तक का भुगतान किया जा सकता है। वहीं, किसी व्यक्ति, कंपनी या दल से दस हजार रुपये से अधिक चंदा प्राप्त करने की स्थिति में भुगतान चेक, ड्राफ्ट या ई-पेमेंट के माध्यम से लिया जाना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम में प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि जनता द्वारा लेखा प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ एक रुपये शुल्क तथा वीडियोग्राफी से संबंधित रिकॉर्ड के लिए 300 रुपये जमा कर प्रति प्राप्त की जा सकती है।
डीडीसी ने बताया कि निर्धारित तिथि पर अभ्यर्थियों की लेखा जांच अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। अनुपस्थिति की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधानों से अवगत कराया गया। साथ ही प्रचार वाहनों, आम सभाओं, रैलियों, पम्पलेट व पोस्टर प्रिंटिंग पर होने वाले व्यय के आकलन की प्रक्रिया विस्तार से बताई गई।
प्रतिभागियों को RP Act 1951 की धारा 127A के तहत मुद्रक और प्रकाशक द्वारा प्रशिष्ट ‘क’ एवं ‘ख’ में की जाने वाली घोषणा के प्रावधानों से भी परिचित कराया गया। कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को भ्रष्ट आचरण से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।
कार्यक्रम में जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।
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