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31 मार्च 2026 तक चार प्रमुख बिंदुओं पर चलेगा राजस्व महाअभियान : प्रधान सचिव

रोहतास। आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 को डीआरडीए सभागार, रोहतास में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के प्रधान
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रोहतास। आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 को डीआरडीए सभागार, रोहतास में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव श्री सी.के. अनिल, भा.प्र.से. की अध्यक्षता में राजस्व संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।

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    बैठक में जिला पदाधिकारी रोहतास श्रीमती उदिता सिंह, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी श्री ललित भूषण रंजन, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मो. जफर हसन, अनुमंडल पदाधिकारी बिक्रमगंज एवं डिहरी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बिक्रमगंज, सासाराम व डिहरी सहित जिले के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित रहे।

     

    समीक्षा के दौरान प्रधान सचिव ने सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए बताया कि राजस्व विभाग द्वारा चार प्रमुख बिंदुओं पर विशेष महाअभियान 31 मार्च 2026 तक चलाया जाएगा। इसमें दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का निष्पादन, परिमार्जन एवं परिमार्जन प्लस का कार्य 31 दिसंबर 2026 तक पूर्ण करना, बिहार सरकार की भूमि की सुरक्षा एवं भूमि बैंक का सृजन, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित वादों में शीघ्र निर्णय लेना शामिल है।

     

    इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए प्रधान सचिव ने उपस्थित राजस्व पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान मोड में कार्य करते हुए सभी लंबित मामलों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

     

    बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की शुरुआत 12 दिसंबर 2025 से पटना जिला से की गई है, जो चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हल्का कर्मचारी स्तर तक की जिलावार समीक्षा की जाएगी।

     

    इसी क्रम में सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सरकार के आईटी मैनेजर आनंद द्वारा निर्धारित ई-मेल आईडी का आज ही सृजन कराया जाए। सभी हल्का कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए लैपटॉप को जनोपयोगी बनाने के लिए उनका ई-मेल आईडी बनाना अनिवार्य होगा। इस कार्य का पर्यवेक्षण भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा किया जाएगा।

     

    प्रधान सचिव ने भू-अर्जन से संबंधित सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन करते हुए संबंधित भू-धारकों को पंचाट के अनुसार समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

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