Last updated: September 26th, 2026 at 10:18 am

SIR को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 को लेकर सवाल उठाए हैं। रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि ऑनलाइन फॉर्म में SIR से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी मांगी जा रही है, जिससे नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े होते हैं।
Form 6 में क्या है मामला?
Form 6 का इस्तेमाल पहली बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है। जुलाई 2026 में इसके ऑनलाइन संस्करण में एक अतिरिक्त घोषणा से जुड़ा हिस्सा सामने आया, जिसमें आवेदक से पिछली SIR सूची में उसके या उसके माता-पिता के नाम की जानकारी मांगी गई।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि एक तरफ चुनाव आयोग नए और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन प्रक्रिया में SIR से संबंधित जानकारी मांगी जा रही है। भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन Form 6 में आवेदक या उसके माता-पिता की पिछली SIR से जुड़ी जानकारी पूछी जा रही थी।
चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी?
चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर कहा है कि Form 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ECI के मुताबिक, SIR से संबंधित जानकारी के लिए Form 6 के साथ अलग से Annexure D जोड़ा गया है।
आयोग ने 24 जून 2025 के SIR निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि नए मतदाता के Form 6 या Form 8 के साथ अतिरिक्त घोषणा पत्र भरने का प्रावधान पहले ही किया गया था। आयोग के अनुसार, मूल Form 6 और अतिरिक्त घोषणा पत्र को अलग-अलग समझना जरूरी है।
जयराम रमेश ने लगाए ये आरोप
जयराम रमेश का आरोप है कि Form 6 के साथ इस तरह की जानकारी जोड़ने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इससे पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के सामने अतिरिक्त प्रक्रिया खड़ी हो सकती है।
रमेश ने CEC ज्ञानेश कुमार पर संवैधानिक प्रक्रिया और कानून की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जवाबदेही की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी की और राहुल गांधी के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें CEC के इस्तीफे की मांग की गई थी।
हालांकि, चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि Form 6 में बदलाव नहीं किया गया है और SIR से जुड़ी जानकारी Annexure D के रूप में अतिरिक्त घोषणा के जरिए ली जा रही है।
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