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खान सर को फिलहाल कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी

खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट
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खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में पुलिस द्वारा अपडेटेड केस डायरी पेश किए जाने के बाद अदालत ने उसे अध्ययन करने के लिए समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

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    अदालत के आदेश के अनुसार अगली सुनवाई तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। वहीं, इसी मामले में न्यायिक हिरासत में बंद उनके दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही सुनवाई की जाएगी।

    सुनवाई के दौरान फैजल खान की ओर से पेश अधिवक्ता ने मामले में बार-बार समय बढ़ाए जाने का विरोध किया। दूसरी ओर, लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि अपडेटेड केस डायरी का विस्तार से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीन दिन का समय निर्धारित किया।

    पुलिस की ओर से अदालत में प्रस्तुत केस डायरी में दावा किया गया है कि 2 जून की रात हुई फायरिंग आत्मरक्षा के लिए नहीं, बल्कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से कराई गई थी। इसी घटना की जांच के दौरान बाद में फैजल खान का नाम भी एफआईआर में जोड़ा गया।

    इस मामले ने पिछले कुछ सप्ताह में कई नए मोड़ लिए हैं। इसी बीच शिकायतकर्ता पक्ष से जुड़े प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद विवाद और गहरा गया। प्रिंस यादव के भाई रौशन आनंद ने जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद फैजल खान और एक कोल्ड स्टोरेज संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

    फिलहाल पूरे मामले में सभी की निगाहें 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत अग्रिम जमानत और अन्य लंबित याचिकाओं पर आगे का फैसला करेगी।

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