Last updated: October 8th, 2025 at 03:09 am

सासाराम। विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र मंगलवार को समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, रोहतास की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव घोषणा से लेकर परिणाम की घोषणा तक की संपूर्ण प्रक्रिया, नियमावली एवं व्यय लेखांकन से संबंधित दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में प्रतिभागियों को Shadow Observation Register तथा Folder of Evidence के संधारण की विधि समझाई गई। साथ ही प्रचार के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं केबल मीडिया के माध्यम से होने वाले प्रचार खर्च के लेखांकन, हेलीकॉप्टर से स्टार प्रचारकों की यात्रा व्यय के निर्धारण तथा प्रचार सामग्री से जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी गई।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अधिकतम खर्च सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है। चुनाव कार्य हेतु अभ्यर्थी को नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा तथा व्यय पंजी के भाग A, B एवं C के संधारण की जानकारी भी दी गई। सभी प्रकार के खर्च बैंकिंग माध्यम से किए जाएंगे, जबकि नगद भुगतान की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये तय की गई है। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति या संगठन से 10,000 रुपये से अधिक का चंदा केवल चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से ही लिया जा सकेगा।
प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि जनता लेखा अभिलेख की प्रति प्रति पृष्ठ एक रुपये एवं वीडियोग्राफी रिकॉर्ड के लिए 300 रुपये शुल्क अदा कर प्रति प्राप्त कर सकती है। बैठक में प्रचार वाहनों, आम सभाओं, रैलियों, पोस्टर-पंपलेट की प्रिंटिंग व्यय के आकलन, तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127A के तहत प्रकाशक एवं मुद्रक द्वारा दी जाने वाली घोषणा से संबंधित प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
अभ्यर्थियों को भ्रष्ट आचरण से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया। अंत में सभी प्रतिभागियों को आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के बिंदुओं की जानकारी दी गई और निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।
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