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राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने की अंतिम चेतावनी, 7 दिन की समयसीमा तय

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित सरकारी आवास खाली करने को
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बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित सरकारी आवास खाली करने को लेकर एक बार फिर नोटिस जारी किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर आवास खाली नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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    सरकारी सूत्रों के अनुसार, सर्कुलर रोड स्थित आवास संख्या-10 पहले ही राज्य सरकार द्वारा एक अन्य मंत्री को आवंटित किया जा चुका है। इसके बावजूद आवास अब तक खाली नहीं होने के कारण नए आवंटी को वहां शिफ्ट होने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    विभाग का कहना है कि राबड़ी देवी के लिए नेता प्रतिपक्ष के पद के अनुरूप नया सरकारी आवास पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके लिए हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास का आवंटन काफी पहले किया गया था और समय-समय पर उन्हें पुराने आवास को खाली करने का अनुरोध भी किया जाता रहा है।

    जानकारी के मुताबिक, पिछले कई महीनों में विभाग की ओर से कई पत्र और नोटिस भेजे गए, जिनमें आवास खाली करने का आग्रह किया गया था। इसके बाद भी परिसर खाली नहीं किए जाने पर प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है।

    भवन निर्माण विभाग ने हालिया नोटिस में सात दिनों की नई समयसीमा निर्धारित की है। विभाग ने कहा है कि यदि तय अवधि के भीतर आवास खाली नहीं किया गया तो बिहार सरकारी परिसर से संबंधित नियमों के तहत आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आवास आवंटन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि राबड़ी देवी निर्धारित समयसीमा के भीतर सरकारी बंगला खाली करती हैं या फिर मामला कानूनी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ता है।

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