Last updated: February 7th, 2026 at 06:55 am

वाराणसी। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, कई बार जबरन गर्भपात कराने, आर्थिक शोषण करने तथा अश्लील वीडियो परिवारजनों को भेजने के आरोपित को अदालत से जमानत मिल गई है।
एफटीसी (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने गोलाघाट, रामनगर निवासी हरमीत सिंह उर्फ कौशल को दो-दो लाख रुपये के जमानत बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि इस दौरान कई बार जबरन गर्भपात कराया गया। साथ ही, अभियुक्त ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर पीड़िता से लगभग 5 लाख 10 हजार रुपये लिए।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि अभियुक्त ने उसके साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी तथा उसका अश्लील वीडियो उसके परिवारजनों के मोबाइल नंबरों पर भेज दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, राकेश तिवारी और योगेन्द्र सिंह प्रदीप ने पैरवी की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी को जमानत प्रदान की।
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