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UAPA के तहत ‘शहज़ाद भट्टी नेटवर्क’ को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित किया गया

  नई दिल्ली, 16 सितंबर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने पाकिस्तान स्थित 'शहज़ाद
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    नई दिल्ली, 16 सितंबर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने पाकिस्तान स्थित ‘शहज़ाद भट्टी नेटवर्क’ (SBN) को ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (UAPA) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

     

    शाह ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ (सख्त रुख) के विज़न के तहत उठाया गया है।

     

    मंत्री ने ‘X’ पर कहा, “यह समूह युवाओं और छोटे-मोटे अपराधियों को आतंकवाद की ओर उकसाने के अलावा सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए, यह सिंडिकेट नफरत फैलाने वाला डिजिटल कंटेंट भी प्रकाशित करता था।”

     

    केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक राजपत्र अधिसूचना (गज़ट नोटिफिकेशन) में UAPA की धारा 35(1)(a) का इस्तेमाल करते हुए ‘शहज़ाद भट्टी नेटवर्क (SBN)’ को अधिनियम की पहली अनुसूची (First Schedule) में जोड़ा गया है, जिसमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची है।

     

    यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि केंद्र का मानना है कि SBN “आतंकवाद में शामिल रहा है और भारत में आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में हिस्सा लिया है।”

     

    अधिसूचना में कहा गया है, “‘शहज़ाद भट्टी नेटवर्क (SBN)’ एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य भोले-भाले युवाओं और स्थानीय अपराधियों को शामिल करके सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी करना है, और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करना है।”

     

    अधिसूचना में SBN के कथित सदस्यों के खिलाफ UAPA, भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम जैसे कानूनों के तहत दर्ज आपराधिक मामलों का हवाला दिया गया है।

     

    UAPA के तहत, किसी संगठन को पहली अनुसूची में शामिल करने का मतलब है कि उसे औपचारिक रूप से भारतीय कानून के तहत “आतंकवादी” घोषित संगठनों की श्रेणी में डाल दिया गया है। SBN इस सूची में शामिल होने वाला 46वां संगठन है।

     

    अधिसूचना के अनुसार, SBN प्रलोभन देकर “भोले-भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने”, उन्हें राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने और अन्य प्रतिबंधित संगठनों व इसी तरह घोषित संस्थाओं के साथ मिलकर राष्ट्र-विरोधी कार्यों के लिए संसाधन जुटाने में शामिल है। नोटिफिकेशन में कहा गया है, “और चूँकि, ‘शाहज़ाद भट्टी नेटवर्क (SBN)’ हिंसक गतिविधियों के ज़रिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है—जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ती है—और भड़काऊ संदेश फैलाने के लिए अलग-अलग डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे देश की अखंडता के लिए गंभीर चुनौती पैदा हो रही है।”

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