Last updated: July 28th, 2026 at 10:48 am

बिहार सरकार ने सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी इस गाइडलाइन में कार्यालय के ड्रेस कोड, समयपालन, उपस्थिति, अवकाश और कार्य दायित्वों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य सचिवालय की कार्यप्रणाली को अधिक अनुशासित और प्रभावी बनाना बताया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करेंगे। किसी भी कर्मचारी को कार्यालय में जींस, टी-शर्ट या अन्य कैजुअल परिधान पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। सभी को साफ-सुथरे और औपचारिक परिधान में उपस्थित होना होगा तथा कार्यालय समय के दौरान पहचान पत्र (आईडी कार्ड) पहनना अनिवार्य रहेगा।
नई एसओपी में विभिन्न सेवा संवर्गों के कर्मचारियों, जैसे सचिवालय सहायक, वरीय सचिवालय सहायक, आशुलिपिक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और प्रशाखा पदाधिकारी की जिम्मेदारियों एवं कार्यप्रणाली का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है, ताकि प्रत्येक पद की भूमिका स्पष्ट रहे।
सरकार ने समयपालन को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। निर्देशों के अनुसार सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचेंगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर देर से आने, समय से पहले कार्यालय छोड़ने या बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वालों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
यदि किसी कर्मचारी को अपरिहार्य कारणों से देर से आना हो या निर्धारित समय से पहले कार्यालय छोड़ना पड़े, तो उसे सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी। विशेष परिस्थितियों में दूरभाष या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अनुमति प्राप्त की जा सकती है। वहीं बिना अवकाश स्वीकृत कराए कार्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक स्थिति में भी संबंधित अधिकारी को सूचना देकर ही अवकाश लिया जा सकेगा।
नई गाइडलाइन के जरिए बिहार सरकार ने सचिवालय में अनुशासन, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में सख्त कदम उठाया है।
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