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वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, 31 अक्टूबर तक करें आवेदन; 30 नवंबर को आएगी फाइनल लिस्ट

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है। मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने, किसी
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झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है। मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने, किसी का नाम हटाने या व्यक्तिगत विवरण में सुधार कराने के इच्छुक लोगों के पास आवेदन करने के लिए अब सीमित समय बचा है। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 तक फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को राज्य की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 24 अक्टूबर को जारी बुलेटिन के मुताबिक, 23 अक्टूबर को फॉर्म-6 के 7,404, फॉर्म-7 के 991 और फॉर्म-8 के 2,244 आवेदन डिजिटाइज किए गए। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने और विवरण में सुधार के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।

    फॉर्म-6 के 8.67 लाख से ज्यादा आवेदन

    मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 22 अक्टूबर तक फॉर्म-6 के कुल 8,67,708 आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके थे। जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।

    नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के 25 हजार से ज्यादा आवेदन

    मतदाता सूची से नाम हटाने या संबंधित आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल होता है। निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, 22 अक्टूबर तक फॉर्म-7 के तहत 25,389 आवेदन और आपत्तियां दर्ज की गई थीं। नाम हटाने से संबंधित आवेदन निर्धारित नियमों के अनुसार जांच के बाद निपटाए जाते हैं।

    फॉर्म-8 के 5.46 लाख आवेदन डिजिटाइज

    मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए फॉर्म-8 भरा जाता है। निवास स्थान बदलने पर मतदाता सूची में नाम स्थानांतरित कराने के लिए भी इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है।

    आंकड़ों के अनुसार, 22 अक्टूबर तक फॉर्म-8 के कुल 5,46,344 आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके थे। वहीं, विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6ए के 120 आवेदन डिजिटाइज किए गए थे।

    किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म भरें?

    मतदाता सूची से जुड़े अलग-अलग कामों के लिए निर्धारित फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है।

    – फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए।
    – फॉर्म-6ए: विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए।
    – फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
    – फॉर्म-8: नाम, पता और अन्य विवरण में सुधार या स्थानांतरण के लिए।

    30 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

    निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी कर 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

    ऐसे में जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है या जिनके विवरण में गलती है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित फॉर्म के जरिए आवेदन करना चाहिए। अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले अपने नाम और विवरण की जांच करना भी जरूरी है।

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