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CM पद छोड़ राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, Z+ सुरक्षा देने का फैसला

पटना। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रशासनिक स्तर
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पटना। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अहम निर्णय सामने आया है। गृह विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, वे मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा सदस्य के रूप में नई भूमिका संभाल सकते हैं। इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

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    10 अप्रैल को शपथ, 13 अप्रैल को इस्तीफे के संकेत

    सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार 10 अप्रैल को दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। वहीं, 13 अप्रैल को उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इन तारीखों को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    MLC पद पहले ही छोड़ चुके हैं

    नीतीश कुमार ने 30 मार्च को बिहार विधान परिषद (MLC) की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। लगभग दो दशक तक परिषद के सदस्य रहने के बाद उन्होंने संक्षिप्त पत्र के माध्यम से पद त्याग दिया। इस कदम को राज्यसभा में जाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

    Z+ सुरक्षा देने का निर्णय

    गृह विभाग ने नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। यह सुरक्षा उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी जारी रहेगी। यह निर्णय उनकी सुरक्षा जरूरतों और राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

    बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई

    सरकार ने यह फैसला बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट, 2000 के तहत लिया है। इस कानून के अनुसार, खतरे के आकलन के आधार पर विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। समीक्षा के बाद गृह विभाग ने उन्हें Z+ सुरक्षा के लिए उपयुक्त माना है।

    आदेश में क्या कहा गया

    गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश में पुलिस महानिदेशक को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य पद छोड़कर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही उन्हें उच्च स्तरीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

    Z+ सुरक्षा क्या होती है

    Z+ सुरक्षा देश की सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। यह उन प्रमुख नेताओं और खास व्यक्तियों को दी जाती है, जिन्हें सुरक्षा का अधिक खतरा होता है। इसमें NSG, CRPF और CISF जैसी एजेंसियों के प्रशिक्षित कमांडो तैनात रहते हैं।

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