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खान सर को कोर्ट से मिली राहत बरकरार, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक

Patna Firing Case: चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज (केजीएस) के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल पटना
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Patna Firing Case: चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज (केजीएस) के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल पटना कोर्ट से राहत मिली हुई है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी अंतरिम सुरक्षा को अगली तारीख तक जारी रखने का फैसला किया। इसके साथ ही उनसे जुड़े अन्य लोगों को भी फिलहाल किसी तरह की सख्त कार्रवाई से संरक्षण मिला है।

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    यह मामला 2 जून को कदमकुआं इलाके में दो कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों के बीच हुए विवाद और कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। इसी मामले में दर्ज प्राथमिकी में खान सर का नाम भी शामिल किया गया है। उन पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

    पुलिस का दावा है कि घटना के दौरान खान सर के सुरक्षा गार्डों ने भीड़ पर गोली चलाई थी और यह कार्रवाई उनके निर्देश पर की गई थी। जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए सुरक्षा कर्मियों के बयानों का भी हवाला दिया गया है। हालांकि, खान सर और उनके पक्ष की ओर से इन आरोपों को लगातार गलत बताया जा रहा है।

    गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए फैजल खान ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें अस्थायी राहत देते हुए पुलिस से केस डायरी और अन्य जरूरी जानकारी मांगी थी। शनिवार को पुलिस द्वारा केस डायरी पेश किए जाने के बाद अदालत ने अंतरिम सुरक्षा को आगे भी जारी रखने का फैसला किया।

    इस मामले में गिरफ्तार खान सर के दो सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं, विवाद के दूसरे पक्ष ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रौशन आनंद को पहले गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में अदालत से जमानत मिल चुकी है।

    कोचिंग संस्थानों के बीच शुरू हुआ यह विवाद अब कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। मामले की अगली सुनवाई में अदालत पुलिस जांच, केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे का फैसला करेगी। फिलहाल, खान सर को मिली राहत बरकरार है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

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