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वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप शुरू होने पर अभिजीत दीपके का सवाल- ‘अब तक क्यों नहीं किया?’

वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर चुनाव आयोग की नई पहल के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने
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वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर चुनाव आयोग की नई पहल के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूछा कि मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष कैंप की शुरुआत अब की गई है, तो यह पहल पहले क्यों नहीं शुरू की गई थी।

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    यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, नाम में सुधार और अन्य प्रक्रियाओं के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में भी चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए हैं, जहां Form 6 के जरिए नए मतदाताओं के नाम दर्ज कराने की सुविधा दी जा रही है।

    दीपके ने सोशल मीडिया पर उठाया सवाल

    अभिजीत दीपके ने 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की पहल को लेकर सवाल किया। उन्होंने लिखा, “तो अब तक क्यों नहीं किया था?”

    इससे पहले CJP की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की गई थी। पार्टी ने चुनाव आयोग में सुधार और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों की प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है।

    किन लोगों के लिए है वोटर रजिस्ट्रेशन की सुविधा?

    चुनाव प्रक्रिया के तहत 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले पात्र भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। कानून में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को चार qualifying dates निर्धारित हैं। यानी इन तारीखों में 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में पंजीकरण का अवसर मिलता है।

    चुनाव आयोग के मुताबिक, पात्र व्यक्ति को भारतीय नागरिक होने के साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए और किसी कानून के तहत मतदाता बनने से अयोग्य नहीं होना चाहिए।

    चुनाव आयोग की ओर से क्या व्यवस्था है?

    विशेष कैंप के दौरान नए मतदाता Form 6 के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम को लेकर आपत्ति या नाम हटाने के लिए Form 7 और विवरण में सुधार के लिए Form 8 का इस्तेमाल किया जाता है।

    इस व्यवस्था को लेकर अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया है कि अगर ऐसे कैंप और रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, तो इसे पहले क्यों नहीं शुरू किया गया। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि मतदाता सूची को नियमों के तहत नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के जरिए अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

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