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सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं खुश हूं’; अब आगे क्या होगी कानूनी प्रक्रिया?

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट
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राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने संक्षिप्त शब्दों में कहा, “मैं खुश हूं।”

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    सुप्रीम कोर्ट ने जमानत बरकरार रखी

    मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देवघर कोषागार चारा घोटाला मामले में लालू यादव को मिली जमानत को बरकरार रखा। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।

    हाईकोर्ट से सुनवाई तेज करने का अनुरोध

    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू यादव काफी समय से जमानत पर हैं और इस स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट से लंबित अपीलों की सुनवाई में तेजी लाने और छह महीने के भीतर मामले के निस्तारण का प्रयास करने का अनुरोध किया।

    CBI की दलील नहीं मानी गई

    सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि वर्ष 2021 में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर पुनर्विचार किया जाए और उसे रद्द किया जाए। लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

    अब आगे क्या होगा?

    देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था। उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर कर रखी है, जिस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी जमानत जारी रहेगी। अब इस मामले का अंतिम निर्णय झारखंड हाईकोर्ट में लंबित अपील की सुनवाई के बाद होगा।

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