Last updated: September 29th, 2026 at 12:17 pm

बिहार के साहेबगंज से BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। इससे उनकी विधानसभा सदस्यता से जुड़ा कानूनी संकट बना हुआ है।
इससे पहले जुलाई 2026 में हाईकोर्ट ने उनकी चार साल की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी थी। अदालत के 27 जुलाई के आदेश में राजू सिंह को IPC की धारा 304 पार्ट-II और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत चार साल की सजा और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजे का उल्लेख है।
नए साल की पार्टी में हुई थी फायरिंग
मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में आयोजित नए साल की पार्टी से जुड़ा है। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में अर्चना गुप्ता को गोली लगी थी और बाद में उनकी मौत हो गई।
दिल्ली की विशेष MP-MLA अदालत ने 6 जून 2026 को राजू कुमार सिंह को IPC की धारा 304 पार्ट-II और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया था। अदालत के फैसले में तीन गवाहों की गवाही के आधार पर फायरिंग की घटना को लेकर निष्कर्ष दर्ज किया गया था।
चार साल की सजा, 25 लाख रुपये मुआवजा
ट्रायल कोर्ट ने राजू सिंह को चार साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने के दौरान उनकी सजा को निलंबित कर दिया था।
हालांकि, सजा का निलंबन और दोषसिद्धि पर रोक अलग-अलग कानूनी पहलू हैं। दोषसिद्धि बरकरार रहने से उनकी विधानसभा सदस्यता से जुड़ा मामला महत्वपूर्ण बना हुआ है।
अब आगे क्या होगा?
जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में सांसद या विधायक की सदस्यता पर अयोग्यता के प्रावधान लागू हो सकते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट से दोषसिद्धि पर रोक नहीं मिलने के बाद राजू सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर कानूनी स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।
फिलहाल मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और संभावित अपील पर नजर रहेगी। हाईकोर्ट के जुलाई के आदेश के मुताबिक, राजू सिंह की आपराधिक अपील लंबित है और अदालत ने उस समय यह भी माना था कि अपील की अंतिम सुनवाई निकट भविष्य में होने की संभावना कम है।
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