Last updated: October 8th, 2025 at 03:05 am

सासाराम। विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर मंगलवार को समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में आदर्श आचार संहिता, निर्वाचक सूची के अद्यतन, निर्वाचन व्यय लेखांकन और कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित निर्वाचक सूची में दर्ज नामों के साथ-साथ 10 अक्टूबर 2025 तक प्राप्त प्रपत्र-6 के आधार पर नए निर्वाचकों का परिवर्द्धन किया जाएगा। हालांकि, इस अवधि में किसी प्रकार का विलोपन या संशोधन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी पंजीकृत निर्वाचकों को 15 दिनों के भीतर इपिक (EPIC) उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
मतदाता सूचना पर्चियों में आवश्यक संशोधन कर मतदान केंद्र संख्या एवं क्रमांक को बड़े अक्षरों में दर्ज किया गया है, ताकि मतदाताओं को अपना नाम और क्रमांक खोजने में आसानी हो। जिले में कुल 2692 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो औसतन 1200 मतदाताओं के मानक पर आधारित हैं। फिलहाल 15 मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार, ऐसे केंद्रों पर 1250 से अधिक मतदाता होने की स्थिति में सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। चेनारी विधानसभा क्षेत्र के वे मतदान केंद्र, जिन्हें पिछले चुनावों में स्थानांतरित किया गया था, इस बार यथास्थान रखे जाएंगे। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सभी विधानसभाओं में सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक की नियुक्ति की जाएगी।
डीएम ने कहा कि 6 अक्टूबर को प्रेस नोट जारी होने के साथ ही संपूर्ण बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके तहत सरकारी भवनों से 24 घंटे में, सार्वजनिक भवनों से 48 घंटे में और निजी भवनों से 72 घंटे में सभी प्रचार सामग्री हटाई जानी अनिवार्य है। साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम, लाउडस्पीकर एक्ट और मोटर वाहन अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। किसी भी रैली, जुलूस या प्रदर्शन के लिए निर्वाची पदाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
निर्वाचन व्यय पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें नामांकन से लेकर परिणाम की घोषणा तक का संपूर्ण खर्च शामिल है। सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन की घोषणा के 30 दिनों के भीतर अपने व्यय का ब्योरा निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा और आयोग की अपेक्षा है कि सभी लेनदेन बैंक खाते के माध्यम से किए जाएं।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, रोहतास ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 22 चेकपोस्ट सक्रिय हैं, जहां वाहनों की सघन जांच की जा रही है। अब तक 74 अवैध हथियार जब्त किए जा चुके हैं और 109 व्यक्तियों पर CCA के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से अपील की कि सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं की तुरंत जानकारी दें, ताकि दो घंटे के भीतर खंडन या पुष्टि की जा सके।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि मतदान दिवस पर ईवीएम में दर्ज मतों का लेखा सभी पोलिंग एजेंटों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की संशय या दुविधा की स्थिति न रहे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और मीडिया से आग्रह किया कि वे आदर्श आचार संहिता के पालन में सहयोग करें, ताकि जिला रोहतास में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराया जा सके।
![]()
No Comments