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पटना कोचिंग विवाद: खान सर की जमानत पर फैसला कल संभव, अदालत ने मांगा आपराधिक रिकॉर्ड

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े गोलीबारी मामले में आरोपी शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दो
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पटना के चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े गोलीबारी मामले में आरोपी शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर फैसला फिलहाल टल गया है। जिला जज की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार सुबह 10:30 बजे तय की है। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में जमानत याचिका पर फैसला आ सकता है।

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    मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनीं। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अदालत ने फैजल खान के कथित आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि मामले के सभी पहलुओं का परीक्षण किया जा सके।

    जिला जज ने स्पष्ट किया कि मामला लंबे समय से लंबित है और इसका शीघ्र निस्तारण आवश्यक है। इसी कारण अदालत ने सभी पक्षों को आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने और सुनवाई प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश दिया।

    बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि हथियारों के लाइसेंस से जुड़ा मामला तकनीकी प्रकृति का है। उनका कहना था कि लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद उसके नवीनीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा उपलब्ध रहती है। बचाव पक्ष ने अदालत से जमानत देने की मांग करते हुए संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने की बात कही।

    अब इस मामले में सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां अदालत उपलब्ध रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है।

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