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मालवीय नगर होटल अग्निकांड: आरोपी लोकेश बजाज की अंतरिम जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई, RML से मांगी मेडिकल रिपोर्ट

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में जेल में बंद होटल मालिक लोकेश बजाज
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दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में जेल में बंद होटल मालिक लोकेश बजाज की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। स्वास्थ्य संबंधी दलील के आधार पर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल से आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट तलब की है।

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    जस्टिस मनोज जैन की अदालत ने RML अस्पताल को लोकेश बजाज की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति, चल रहे इलाज और अन्य संबंधित चिकित्सकीय जानकारी की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

    चार सप्ताह की अंतरिम जमानत की मांग

    लोकेश बजाज की ओर से दाखिल याचिका में स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी गई है। याचिका में दावा किया गया कि जेल में बंद आरोपी intestinal obstruction की समस्या से जूझ रहे हैं और उनकी तबीयत गंभीर है।

    हालांकि, इस मामले में पहले अधीनस्थ अदालत भी उनकी चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग खारिज कर चुकी है। 3 सितंबर को अदालत ने कहा था कि आरोपी ने जिस चिकित्सकीय जरूरत का हवाला दिया था, उसका RML अस्पताल में सर्जरी के जरिए उपचार किया जा चुका है।

    3 जून को होटल में लगी थी भीषण आग

    लोकेश बजाज हौज रानी स्थित पांच मंजिला ‘फ्लोरिश स्टे’ B&B में 3 जून को लगी आग के मामले में आरोपी हैं। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 24 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

    होटल मालिक फिलहाल जेल में बंद हैं। अब हाईकोर्ट RML अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद यह तय करेगा कि स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं।

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