Last updated: August 1st, 2026 at 11:45 am

बिहार सरकार ने पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप से जुड़े किसानों और रैयतों को बड़ी राहत देते हुए इस क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार के इस फैसले के बाद अब विशेष क्षेत्र में आने वाली जमीनों का क्रय-विक्रय और हस्तांतरण फिर से सामान्य रूप से किया जा सकेगा। इससे लंबे समय से प्रतिबंध के कारण प्रभावित भूमि मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
यह निर्णय विकास आयुक्त एवं बिहार शहरी योजना एवं विकास बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 31 जुलाई को आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप के लिए ‘विकास योजना-2047 (प्रारूप)’ को राजपत्र (गजट) में प्रकाशित करने की भी मंजूरी दी गई।
नगर विकास विभाग ने विकास योजना के प्रारूप पर आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके लिए 60 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। इच्छुक नागरिक डाक, कुरियर या ईमेल के माध्यम से विभाग के अपर सचिव को अपने सुझाव और आपत्तियां भेज सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य विकास योजना को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय लोगों और संबंधित पक्षों की राय को शामिल करना है, ताकि भविष्य की शहरी विकास परियोजनाओं को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाया जा सके।
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