Last updated: June 25th, 2026 at 02:17 pm

पटना के चर्चित कोचिंग संस्थान विवाद और कथित फायरिंग मामले में अदालत में हुई सुनवाई के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। बुधवार को हुई सुनवाई में एक ओर जहां मामले से जुड़े कुछ आरोपितों को जमानत मिल गई, वहीं खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम फैसला फिलहाल टल गया है।
पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई अद्यतन केस डायरी का अवलोकन किया। हालांकि कोर्ट ने इसे पूर्ण नहीं माना और जांच एजेंसी को विस्तृत एवं संपूर्ण केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई शनिवार के लिए निर्धारित कर दी गई।
इस बीच, अदालत द्वारा पहले दिए गए अंतरिम संरक्षण का लाभ खान सर को फिलहाल मिलता रहेगा। अंतिम निर्णय अगली सुनवाई में उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों और केस रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद लिया जाएगा।
वहीं, इसी मामले में रौशन आनंद पक्ष से जुड़े अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
पुलिस द्वारा अदालत में पेश रिपोर्ट में दावा किया गया है कि घटना के दौरान की गई फायरिंग आत्मरक्षा की स्थिति में नहीं थी। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न पहलुओं की जांच जारी है। हालांकि इन दावों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
दूसरी ओर, खान सर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उनका घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से मामले में शामिल किया गया है। उनके पक्ष की ओर से अदालत में यह भी दलील दी गई है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं बनता।
गौरतलब है कि यह मामला पटना में एक कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित फायरिंग और उसके बाद उत्पन्न विवाद से जुड़ा है। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अब इस पूरे प्रकरण में सभी की निगाहें शनिवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत केस डायरी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुना सकती है।
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