Last updated: July 21st, 2026 at 03:18 pm
रघुनाथपुर से विधायक और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब को जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है।
न्यायमूर्ति जस्टिस खातिम रजा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलीलों और केस रिकॉर्ड पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया। इससे पहले अदालत ने मामले में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई थी और केस डायरी तलब की थी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि जिस जमीन को लेकर विवाद है, उसके स्वामित्व का मामला पहले से ही सिवान की सक्षम सिविल अदालत में लंबित है। उनका दावा था कि संबंधित भूमि विधिवत खरीदी गई है, जबकि शिकायतकर्ता भी उसी जमीन पर अपना अधिकार जता रहा है। ऐसे में वास्तविक मालिकाना हक का फैसला सिविल कोर्ट द्वारा किया जाना है।
बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जब तक भूमि स्वामित्व का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक निर्माण कार्य को लेकर किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। साथ ही, प्राथमिकी में विधायक ओसामा शहाब पर किसी प्रत्यक्ष आपराधिक कृत्य या धमकी देने का स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है।
सभी पक्षों की दलीलों, केस डायरी और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद पटना हाई कोर्ट ने ओसामा शहाब की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर उन्हें राहत प्रदान की। अब मामले की आगे की सुनवाई संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।
![]()
Comments are off for this post.