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दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को फिलहाल अदालत से कोई राहत नहीं मिली है।
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दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को फिलहाल अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले में दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद दोनों आरोपियों को अभी जेल में ही रहना होगा।

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    जानकारी के अनुसार, उमर खालिद और शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का हवाला देते हुए नई जमानत याचिकाएं दायर की थीं। उन्होंने बेल से जुड़े कानूनी पहलुओं पर पुनर्विचार की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और जमानत देने से इनकार कर दिया।

    गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि बड़ी संख्या में संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का आरोप है कि यह हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध की आड़ में इसे अंजाम दिया गया।

    इसी मामले में सितंबर 2020 में यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान उमर खालिद, शरजील इमाम सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। हालांकि दोनों आरोपी लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं और दावा करते हैं कि उन्हें राजनीतिक कारणों से इस मामले में फंसाया गया है।

    अब अदालत के ताजा फैसले के बाद दोनों की कानूनी लड़ाई आगे की न्यायिक प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।

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