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अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन की अपील पर हाईकोर्ट का रुख, दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली: फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (IB) कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में
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नई दिल्ली: फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (IB) कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की मुश्किलों के बीच अब हाई कोर्ट में उनकी अपील पर सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली ताहिर हुसैन की याचिका स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

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    जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए मंजूर किया। कोर्ट ने इसे अन्य संबंधित अपीलों के साथ 2 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है।

    निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती

    ताहिर हुसैन ने अपनी अपील में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उनका दावा है कि मामले की जांच उन्हें जनता के आक्रोश को शांत करने के उद्देश्य से फंसाने की दिशा में की गई थी।

    हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन को ताहिर हुसैन से संबंधित दोषी का रिकॉर्ड अदालत के समक्ष उपलब्ध रखने का निर्देश दिया है। साथ ही, मामले से जुड़े अधीनस्थ अदालत के रिकॉर्ड भी तलब किए गए हैं।

    अंकित शर्मा के पिता ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, अंकित शर्मा 25 फरवरी 2020 से लापता थे। अगले दिन, 26 फरवरी को उनके पिता रविंदर कुमार ने दयालपुर थाने में उनके लापता होने की सूचना दी थी।

    अंकित शर्मा खुफिया ब्यूरो में कर्मचारी थे। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की और मामले की जांच आगे बढ़ाई।

    चांद बाग इलाके से सामने आया था शव से जुड़ा सुराग

    अभियोजन के मुताबिक, जांच के दौरान अंकित शर्मा के पिता को स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि एक व्यक्ति की हत्या के बाद उसके शव को चांद बाग पुलिया के पास स्थित मस्जिद से खजूरी खास नाले की तरफ फेंके जाने की बात सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और अंकित शर्मा की मौत से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की।

    अब हाई कोर्ट में ताहिर हुसैन की अपील पर दिल्ली पुलिस का जवाब आने के बाद मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई स्पष्ट होगी।

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